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भिलाई में कपल का डिजिटल अरेस्ट…3 घंटे तक Video Call में रहें
दुर्ग पुलिस की अपील :-
डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी कानूनी प्रावधान नहीं है। यदि अंजान मोबाईल फोन से ट्राई, सीबीआई, ईडी के अधिकारी बनकर, मोबाईल फोन, व्हाटअप एवं ई-मेल के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार का कॉल, मैसेज, भ्रामक नोटिस भेजकर झांसें में लिया जाता है तो कभी भी अपनी व्यक्तिगत एवं बैकिंग संबंधित जानकारी साझा न करें। ऐसी स्थिति में तुरंत अपने परिजनों, परिचितों तथा पुलिस को सूचित करें। जिससे की उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और धोखाधड़ी की घटना होने से बचा जा सके। अज्ञात मोबाईल नम्बरों व ई-मेल के माध्यम से व्हाट्अप कॉल, मैसेज, भ्रामक नोटिस, यूआरएल लिंक आने पर धोखाधड़ी से बचने हेतु तुरंत के पोर्टल पर जाकर उसे ब्लॉक करावे।
Report/Story: Yashwant Sahu
Camera: Khushwant Singh
Video Editing/Graphics: Nagendra Sahu
Content Research: Labhesh Ghosh
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